कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग को बाधित करने के मामले की आज दिल्‍ली हाई कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि कालिंदी कुंज-शाहिन बाग सड़क जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकी लोगों की आवाजाही ठीक से हो सके

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग को बाधित करने के मामले की आज दिल्‍ली हाई कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

शाहीन बाग-कालिंदी कुंज सड़क खुलवाने के मामले में दाखिल की गई याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनावई होगी. दरअसल ये सड़क पिछले 1 महीने से बंद है. इसी के चलते इसे खुलवाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. दरअसल CAA और NRC को लेकर लोग 15 दिसबंर से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि कालिंदी कुंज-शाहिन बाग सड़क जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकी लोगों की आवाजाही ठीक से हो सके. बता दें, इस मार्ग के बंद होने की वजह से मथुरा रोड से लेकर कालिंदी कुंज और ओखला अंडरपास तक ट्रैफिक एक तरह से बंद है.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर से बोले अखिलेश, कहा- 'तुम सरकार के आदमी हो, भाग जाओ यहां से', VIDEO वायरल

बता दें, इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. याचिका में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों की वजह से सड़कें अवरुद्ध हैं जिसके चलते डीएनडी मार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है. हाथ से लिखे पत्र के रूप में दिए गए आवेदन का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष किया गया जिसने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: साध्वी प्रज्ञा को मिली संदिग्ध चिट्ठी, पीएम मोदी, अमित शाह और डोभाल की तस्वीर पर लगा क्रॉस

तुषार सहदेव और रमन कालरा की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उत्तराखंड, दिल्ली से नोएडा अस्पतालों, आश्रम और बदरपुर तक के मार्ग इस प्रदर्शन के कारण उपयोग में नहीं हैं क्योंकि शाहीन बाग के आस-पास की सड़कें अवरुद्ध हैं और वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ कर दिया गया है. पत्र में कहा गया कि लाखों लोग सड़कें अवरुद्ध होने के कारण परेशान हैं और यह आपात स्थिति में फंसे लोगों के लिए भी एक समस्या है.

High Court Delhi High Court Kalindi Kunj Shaheen Baghh
Advertisment
Advertisment
Advertisment