कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि छह हजार क्यूसेक पानी हर दिन छोड़े। जिसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट में अर्जी दायर कर अपने फैसले पर फिर से विचार करने की गुज़ारिश की है।
कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने कहा था, ''तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त पानी नहीं है।''
इसके पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी कि सरकार अर्ज़ी लगाकर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले में बदलाव करने का निवेदन करेगी।
सिद्दरमैया ने प्रधानमंत्री को राज्य विधानसभा के दोनों सदनो में पारित प्रस्ताव के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि याचिका में पानी छोड़ने के समय में बदलाव की मांग की जाएगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को अपने निर्देश में कहा था कि कर्नाटक 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी दे । इस फैसले के बाद कर्नाटक में जगह-जगह प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई थी।
Source : News Nation Bureau