व्यावसायी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि अगर उन्हें वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में जमानत दे दी गई तो वह भागेंगे नहीं. पुरी ने अपने लिए जमानत की मांग करते हुए अदालत से कहा कि इस संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में वह आरोपी नहीं हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने उसी प्राथमिकी के आधार पर मौजूदा मामला दर्ज किया है, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.
पुरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि ईडी की शिकायत के अनुसार जिन नौ कंपनियों में धन गया था मैं उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में नहीं जुड़ा हूं और न ही उसका निदेशक और शेयरधारक हूं. पुरी की ओर से ही पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने अदालत से कहा कि उन्हें हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता है.
उन्होंने अदालत से कहा, ‘‘जमानत मिलने पर मैं कहीं भागने नहीं वाला. मुझे हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है. जमानत नियम है और कारागार अपवाद.’’ ईडी ने चार सितंबर को पुरी को गिरफ्तार किया था.
Source : भाषा