केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस (Corona Virus) से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान में फंसे 410 हिंदू शरणार्थियों के लिए वीजा विस्तार की अनुमति दी है. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पाकिस्तान के शरणार्थियों के सामने आ रही समस्याओं की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ को यह जानकारी दी.
यह उन शरणार्थियों के लिए एक बड़ी राहत है जो दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) पर भारत में रह रहे थे और मार्च में लॉकडाउन लागू होने से पहले ‘भारत में वापसी पर कोई आपत्ति नहीं’ (एनओआरआई) वीजा पर संक्षिप्त यात्रा के लिए पाकिस्तान गए थे. एनओआरआई वीजा एलटीवी धारकों को बिना भारतीय नागरिकता के पाकिस्तान की यात्रा करने और 60 दिनों के भीतर लौटने की अनुमति देता है.
इस तरह के शरणार्थियों के लिए काम करने वाले एक कल्याणकारी संगठन, सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण, 410 लोग वीजा की 60 की अवधि समाप्त होने के बाद वहां फंस गये थे. अपने वकील के जरिये अदालत को दिए अपने जवाब में एमएचए ने कहा, ‘यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह के एलटीवी धारक पाकिस्तानी नागरिक, जो लॉकडाउन से पहले एनओआरआई वीजा पर पाकिस्तान गए थे और यात्रा पाबंदियों के कारण वहां फंस गये, उनके वीजा विस्तार की अवधि को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से भारत में यात्रा पाबंदियों को हटाये जाने की तिथि से 15 दिन बढ़ाया जाता है.
Source : Bhasha