Advertisment

SC ने सीपीसीबी से पूछा- पटाखों की ब्रिकी बैन का दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर क्या असर पड़ा?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) से पूछा कि पटाखों की ब्रिकी पर रोक का दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण पर क्या असर रहा।

author-image
Aditi Singh
एडिट
New Update
SC ने सीपीसीबी से पूछा- पटाखों की ब्रिकी बैन का दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर क्या असर पड़ा?

सुप्रीम कोर्ट

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) से पूछा कि पटाखों की ब्रिकी पर रोक का दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण पर क्या असर रहा।

बता दें कि 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।

देश भर में में पटाखों की बिक्री और किसानों के फसल को जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग पर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीपीसीबी से पटाखों की ब्रिकी पर रोक से प्रदूषण पर पड़ने वाले असर की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित पटाखे जलाने के फैसले को जल्दी निपाटाने के लिए कहा है। पहले कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया था।

याचिका में याचिकाकर्ताओं ने दिवाली में रोक से हुए फायदे का हवाला देते हुये इसे बैन को बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को दो हफ्ते तक के लिए टाल दिया। 

इसे भी पढ़ें: HC का आदेश पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में केवल 3 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

Source : News Nation Bureau

Ban on firecrackers
Advertisment
Advertisment
Advertisment