IPC, CrPC and Evidence Act : देश में पहली बार आईपीसी (IPC), सीआरपीसी (CrPC) और एविडेंस एक्ट की जगह नए कानून बनने को लेकर चर्चा तेज हो रही है. IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट में बदलाव से लोगों को क्या फायदा होगा? इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को बताया है. उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में कहा कि इन कानूनों में परिवर्तन के बाद तारीख पर तारीख की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी.
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (AIPSC) में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट यह तीनों कानून करीब-करीब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे. 1860 से 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ. आने वाले समय में इन तीन कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की पृष्ठभूमि जो गृह विभाग ने बना कर रखी है उसमें तारीख पर तारीख की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी.
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गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पेश किया था. इस दौरान शाह ने कहा था कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों के अनुसार देश की आपराधिक न्याय प्रणाली 1860 से 2023 तक कार्य करती रही. अब तीनों एक्ट में बदलाव किए जाएंगे और आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा परिवर्तन होगा.
Source : News Nation Bureau