हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद जिंदा जला देने की घटना से पूरे देश में शोक है. वहीं इस घटना ने दिल्ली के निर्भया कांड को हरा कर दिया है. इस घटना को लेकर पूरा देश दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए एक साथ आए थे. दिल्ली निर्भया कांड को 2012 में अंजाम दिया गया था, लेकिन 7 साल बाद भी जानवरी रूपी लोग देश में रह रहे हैं. जो किसी भी लड़कियों और मासूमों की अस्मिता को तार-तार करने को तैयार रहते हैं. कभी दिल्ली तो कभी हैदराबाद में विभत्स घटना को अंजाम देते हैं.
दुख की बात है कि दुष्कर्मियों को समय पर सजा नहीं मिलती है. कोर्ट के चक्कर में इतनी तारीखें मिलती हैं कि पीड़िता भी पस्त हो जाती हैं. हौसला जवाब देने लगता है. वहीं राज्यसभा में जया बच्चन ने कहा कि रेपिस्टों को भीड़ के हवाले कर देना चाहिए. तभी पीड़िता को न्याय मिलेगा. ये कहना इसलिए सही हो सकता है कि भारत में कोर्ट की कार्यवाही इतनी लंबी होती है कि रेपिस्टों को सजा नहीं मिल पाती है. लेकिन क्या आपको पता है केवल भारत को छोड़कर कई देशों में दुष्कर्म करने पर रूह कांपने वाली सजा दी जाती है. जानें वे कौन-कौन से देश हैं.
चीन
चीन में दुष्कर्मियों को सीधे मौत की सजा देने का कानून है. कुछ गंभीर दुष्कर्म के मामलों में दोषियों के जननांगों को काट दिया जाता है.
अफगानिस्तान
पीड़िता को 4 दिन में न्याय दिलाने के लिए दोषी को फांसी पर लटका दिया जाता है.
ईरान
ईरान में भी दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा दी जाती है.
उत्तर कोरिया
उत्तर कोरिया के बारे में तो सब जानते ही होंगे कि यह देश कितना सख्त है. यहां दुष्कर्म के लिए केवल मौत की सजा मुकर्रर है. यहां रेपिस्टों के सिर में सरेआम गोलियां दागी जाती हैं.
यूएई
संयुक्त अरब अमीरात में दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर बहुत तेजी से न्याय दिया जाता है. शख्स को सात दिनों के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाता है.
नीदरलैंड
किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न यहां तक कि सहमति के बिना एक चुंबन भी नीदरलैंड में दुष्कर्म माना जाता है. इसके लिए सख्त कानून का प्रावधान है.
मिस्त्र
यहां दुष्कर्मी को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी पर लटका दिया जाता है. ताकि लोग इस जघन्य अपराध के परिणाम से सबक सीख सके.
पाकिस्तान
पाकिस्तान में दुष्कर्मियों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.
अमेरिका
यदि दु्ष्कर्म का मामला संघीय कानून की श्रेणी में आता है, तो दोषी को जुर्माना या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. हालांकि दुष्कर्म की सजा के लिए राज्य कानून अलग-अलग होते हैं.
भारत
यौन अपराध निरोधक कानून बनाकर भारत ने इस समस्या के लिए सजा को सख्त किया है. दुष्कर्मी को 7 साल से 14 साल तक की कैद की सजा दी जाती है. क्रिटिकल मामले में मौत की सजा का प्रावधान है.