18 साल पहले हाइजैक किये गए इंडियन एयरलाइंस के आईसी-814 मामले में दोषी अब्दुल रहमानकी याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तक के लिये टाल दिया है। इस मामले में सीबीआई को जवाब देने के लिये भी कहा गया है।
अब्दुल लतीफ अदम मोमिन उर्फ अब्दुल रहमान ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली उम्रकैद की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जबकि कोर्ट ने एक दूसरे आरोपी को इसी मामले में बरी कर दिया था।
जहां मोमिन ने अपनी उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है वहीं पंजाब सरकार ने एक दूसरे आरोपी भूपाल मन दमाई उर्फ युसुफ नेपाली को छोड़े जाने के खिलाफ अपील की है।
1999 में नेपाल से भारत आ रहे इंडियन एयरलाइंस विमान को 24 दिसंबर को आतंकियों ने हाइजैक कर लिया था। इस विमान में 179 पैसेंजर सवार थे। आतंकी इसे अमृतसर की तरफ लेकर गए थे। जहां से उसे लाहौर, दुबई होते हुए कंधार लेकर गए थे।
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इस हाईजैक के बाद लोगों की जान बचाने के लिये तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को आतंकियों की मांग माननी पड़ी थी। सरकार को मौलाना मसूद अज़हर, उमर शेख और मोहम्मद ज़रगार को छोड़ना पड़ा था।
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Source : News Nation Bureau