अवैध खनन केस के आरोपी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के बेल्लारी जाने की इजाजत मिल गई है. वह 8 जून से दो हफ्ते के लिए बेल्लारी जा सकेंगे. जनार्दन रेड्डी ने अपने ससुर के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बेल्लारी जाने की मांग की थी. जनार्दन रेड्डी को मिली जमानत की शर्तों के मुताबिक, बिना कोर्ट की इजाजत के वो बेल्लारी नहीं जा सकते हैं. हालांकि, कोर्ट ने आज रेड्डी के अनुरोध पर भी 2015 के शर्तों वाले पुराने आदेश में बदलाव से इन्कार किया है.
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कर्नाटक (karnataka) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी (Janardhan Reddy) को लगभग ₹954 करोड़ पॉन्जी इन्वेस्टमेंट स्कैम केस में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. जनार्दन रेड्डी पर इस स्कैम के मुख्य आरोपी के पैसों को हवाला के जरिए बाहर भेजने और मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) का आरोप है.
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केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने रेड्डी पर एक पिता व पुत्र को बचाने का आरोप लगाया है. इन पिता, पुत्र पर 954 करोड़ रुपये की पोंजी योजना में आरोपी हैं. इस मामले में सीसीबी ने रेड्डी के सहयोगी अली खान को भी गिरफ्तार किया था, जो आरोपी सैयद अहमद फरीद व उसके बेटे सैयद अफाक अहमद के साथ कथित तौर पर 18 करोड़ रुपये के सौदे में फंसे हैं.
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आरोपी सैयद अहमद फरीद व उसका बेटा सैयद अफाक अहमद, एम्बिडेंट मार्केटिंग लिमिटेड नामक कंपनी चलाते हैं. इस कंपनी ने पोंजी योजना के जरिए 15,000 निवेशकों के साथ ठगी की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी को बेल्लारी जाने की इजाजत दे दी है.