आयकर विभाग ने 3500 करोड़ रु. की बेनामी संपत्ति जब्त की

आयकर विभाग ने कहा है कि उसने 900 बेनामी संपत्ति जब्त की है और 3500 करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट्स, दुकानें, गहने और गाड़ियां जब्त की हैं।

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pradeep tripathi
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आयकर विभाग ने 3500 करोड़ रु. की  बेनामी संपत्ति जब्त की
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आयकर विभाग ने कहा है कि उसने 900 बेनामी संपत्ति जब्त की है और 3500 करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट्स, दुकानें, गहने और गाड़ियां जब्त की हैं।

एक बयान जारी कर कहा है कि विभाग ने प्रॉहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन्स ऐक्ट के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। इस कानून को 1 नवंबर, 2016 को लागू किया गया था।

इस कानून के तहत विभाग को चल और अचल सभी बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। इसके साथ ही लाभान्वित, बेनामीदार और बेनामी ट्रांजैक्शन से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार देता है। जिसके तहत 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 25 फीसदी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

विभाग ने बेनामी संपत्ति की जांच और त्वरित कार्रवाई करने के लिये मई 2017 को 24 यूनिट्स गठित की थी।

बयान में कहा गया है, 'इस कानून के तहत विभाग की तरफ से की गईं गहन कोशिशों के कारण 900 मामलों में संपत्ति जब्त की गई है। जिसमें जमीन, फ्लैट्स, दुकानें, गहने, गाड़ियां और बैंक खाते शामिल हैं।'

विभाग का कहना है कि अबी तक 3500 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। जिसमें 2900 करोड़ की अचल संपत्ति भी शामिल है।

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Source : News Nation Bureau

Income Tax Department Benami Act ITD
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