रेलवे ने सभी सरकारी संगठनों के साथ-साथ निजी निकायों को बाढ़ से पीड़ित केरल को राहत सामग्री परिवहन के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। इसके तहत जो भी संस्था केरल में बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सामग्री भेजना चाहती है रेलवे उसे मुफ्त पहुंचाएगा। हालांकि, इस प्रावधान का लाभ उठाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को विभागीय रेलवे प्रबंधकों से सत्यापन करवाना होगा।
रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा, 'केरल को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कोई माल ढुलाई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह केरल के सभी स्टेशनों के लिए है।'
रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय सामान्य प्रबंधकों को लिखे एक पत्र में कहा कि पार्सल वैन के माध्यम से यात्री-वाहक ट्रेनों के साथ-साथ राहत सामग्री ले जाने वाली इंट्रा-स्टेट कोचिंग ट्रेनों को इन दिशानिर्देशों के तहत कवर किया जाएगा ताकि तेजी से पारगमन सुनिश्चित किया जा सके।
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बोर्ड ने कहा, 'देश भर के सभी सरकारी संगठन केरल को राहत सामग्री मुफ्त में बुक कर सकते हैं। अन्य संगठन, जो कि विभागीय रेलवे प्रबंधकों (डीआरएम) के द्वारा सत्यापन कर इस प्रावधान का लाभ उठा सकते है।'
डीआरएम को विभिन्न केरल-बाध्य ट्रेनों को अतिरिक्त बोगी / वैन जोड़ने पर निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया है।
रेलवे ने यह भी कहा कि ऐसी राहत सामग्री पर देनदारी, घाट और अन्य जैसे कोई सहायक शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह दिशानिर्देश 31 अगस्त तक और अगले आने वाले आदेश तक जारी रहेंगे।
Source : News Nation Bureau