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सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी को दी जमानत

इंद्राणी मुखर्जी ( Indrani Mukerjea ) के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में दलील दी थी कि मुकदमा 6 साल से भी अधिक समय से चल रहा है. अभी इसके जल्द निपटने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है.

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Keshav Kumar
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शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिली ( Photo Credit : फाइल फोटो)

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देश भर में चर्चित शीना बोरा हत्याकांड केस ( Sheena Bora Murder Case) में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ( Indrani Mukerjea ) को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से जमानत मिल गई. छह साल से ज्यादा समय से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी 6 को इससे बड़ी राहत नसीब हुई है. समय को लेकर दी गई दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर अर्जी करते हुए रिहाई का आदेश दिया है. इंद्राणी के वकील ने दलील दी थी कि मुकदमा 6 साल से भी अधिक समय से चल रहा है. साथ ही इसके जल्द निपटने की कोई संभावना नहीं दिख रही है. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते हुए कहा कि हम मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि वह साढ़े छह साल से जेल में है और मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी साढ़े छह साल पहले ही जेल में बीता चुकी हैं. वहीं सह आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है. यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है.

क्या है पूरा मामला

आरोप के मुताबिक 24 साल की शीना बोरा की उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने अपने तत्कालीन ड्राइवर श्यामवीर राय और अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. साथ ही एक कार में कथित रूप से गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया था. शीना बोरा हत्याकांड में जांच के दौरान साल 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था. 

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HIGHLIGHTS

  • साढ़े छह साल से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी बड़ी राहत नसीब हुई
  • अपनी बेटी शीना बोरा की हत्याकांड में मुख्य आरोपी है इंद्राणी मुखर्जी
  • साल 2015 में जांच के बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था
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