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गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, सभी पुलिस स्टेशनों में लगाए जाएं CCTV कैमरे

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है.

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Avinash Prabhakar
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Nityannad Rai

MoS Home Nityanad Rai( Photo Credit : File)

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai) ने लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई दिया जिसमे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 दिसंबर को अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों (police stations) और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों (offices of central investigation agencies)  में कैमरे लगाने का विस्तृत निर्देश दिया था.

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गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस साल 6 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर केंद्रीय एजेंसियों को बजट आवंटित करने के छह महीने की अवधि के भीतर पूरे आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था. राय ने आगे कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस साल 13 अप्रैल को शीर्ष अदालत द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर बजट आवंटन और अपने कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया था. हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीधे पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के कहा जा चुका है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानद राय ने आगे बताया कि चूंकि पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार के स्तर पर सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है. बताते चलें कि ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता ‘पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता’ की योजना के तहत प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत राज्यों को उनकी रणनीतिक प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य कार्य योजना (SAP) तैयार करने की छूट दी गई है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने लिखित रिप्लाई में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 2 दिसंबर के आदेश  में, राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई थी कि वे साल 2021-22 के लिए अपने प्रस्तावों में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता को शामिल करें.

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