गुरुग्राम के रेयान इंटरनैशनल पब्लिक स्कूल में छात्र प्रद्यूम्न की हत्या मामले में पिंटो परिवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा कोर्ट को इस मामले में 10 दिनों के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने पांच दिसंबर तक तीनों की गिरफ्तारी पर पांच दिसंबर तक रोक लगा दी थी।कोर्ट ने रायन पिंटो, उनके पिता अगस्टाइन एफ. पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो को जांच में शामिल होकर सहयोग करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई की 5 दिसंबर तय की गई थी।
आपको बचा दे कि गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के मासूम प्रद्युम्न ठाकुर की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मासूम बच्चे की हत्या के बाद पिंटो फैमली पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
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Source : News Nation Bureau