आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है।
कोर्ट ने जमानत के साथ शर्त भी लगाया है। जमानत के दौरान वह कहीं भी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 मार्च को आईएनएक्स मीडिया केस मामले में कार्ति की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई द्वारा दायर इस मामले में न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने सीबीआई और कार्ति के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी कार्ति के जमानत का विरोध कर रही थी। एजेंसियों का तर्क था कि जेल से निकलने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
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Source : News Nation Bureau