INX मामला: सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं, लुकआउट नोटिस रहेगा जारी, नहीं जा सकेंगे विदेश

आईएनएक्स डील सौदे में सुप्रीम कोर्ट 11 सितंबर को सुनवाई करेगा तब तक लुकआउट नोटिस जारी रहेगा।

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Shivani Bansal
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INX मामला: सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं, लुकआउट नोटिस रहेगा जारी, नहीं जा सकेंगे विदेश

कार्ति चिंदबरम को राहत नहीं (फाइल फोटो)

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आईएनएक्स डील सौदे में सुप्रीम कोर्ट 11 सितंबर को सुनवाई करेगा तब तक लुकआउट नोटिस जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अनुमति देने संबंधी याचिका खारिज कर दी और साफ कर दिया है कि वो तब तक भारत छोड़ बाहर नहीं जा सकते है।

बता दें कि पूर्व वित मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम पर पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के मीडिया समूह आइएनएक्स को नियमों को ताक पर रखकर विदेशी फंड मुहैया कराने का आरोप है। 

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शुक्रवार को आईएनएक्स मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक लुकआउट नोटिस जारी रखा है। इसके बाद कार्ति चिदंबरम तक तक विदेश नहीं जा सकेंगे।

मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान CBI ने दावा किया कि उसके पास कार्ति के खिलाफ काफी ऐसी सामग्री है, जिसके चलते कार्ति को विदेश जाने से रोकने का सर्क्युलर जारी किया जाए।

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वह यह सभी सबूत सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसकी इजाज़त देते हुए 11 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी।

दरअसल INX मीडिया को FIPB क्लियरेंस मामले में कार्ति को विदेश जाने से रोकने वाला सर्क्युलर जारी किया गया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कार्ति को सीबीआई मुख्यालय पेश होकर पूछताछ में सहयोग का आदेश दिया था।

इसके बाद कार्ति चिदंबरम 23 और 24 अगस्त को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश हुए थे। उन पर आरोप है ऐसा उन्होंने अपने पिता के ओहदे का फायदा उठाते हुए किया। इस मामले में सीबीआई कार्ति चिदबंरम से अब तक दो बार पूछताछ कर चुकी है।

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Karti Chidambaram inx case
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