कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस मामले के बाद आईएनएक्स मीडिया केस में भी बड़ी राहत मिल गई है।
हाईकोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है।
हालांकि कोर्ट ने चिदंबरम को यह निर्देश दिया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए उन्हें उपस्थित होना होगा।
न्यायाधीश ए के पाठक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को मामले की अगली सुनवाई यानी तीन जुलाई तक चिंदबरम के खिलाफ किसी भी तरह के कदम नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने सीबीआई से चिंदबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा है।
इससे पहले बुधवार को आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रीम जमानत अर्जी दी थी।
बता दें कि सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए पूर्व वित्तमंत्री को समन जारी किया था। ऐसी आशंका थी कि सीबीआई गुरुवार को चिंदबरम से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी।
इसलिए कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चिदंबरम की ओर से आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की।
इससे पहले बुधवार को एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिंदबरम की गिरफ़्तारी पर 5 जून तक रोक लगा दी।
उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर घूस लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनके पिता पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। हालांकि, बाद में कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी गई।
एक विशेष अदालत ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच जून तक के लिए रोक लगा दी थी।
इससे पहले अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक के लिए रोक लगाई थी।
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Source : News Nation Bureau