आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दी है। हालांकि उन्हें यह इजाजत सशर्त दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 1-10 दिसंबर तक विदेश यात्रा की इजाजत दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति पर कुछ नियम और शर्तें लागू की हैं।
दरअसल आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जरूरी काम से विदेश जाने के लिए अपील की थी।
लेकिन सीबीआई ने जांच प्रभावित किए जाने का हवाला देते हुए उन्हें यात्रा की मंजूरी दिए जाने का विरोध किया था।
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सीबीआई की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कुछ शर्तों के साथ कार्ति को विदेश जाने की परमिशन दी जा सकती है। सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विदेश दौरे की इजाजत दे दी।
बता दें कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेटी का यूके में एडमिशन करवाने के लिए विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी।
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क्या है मामला?
पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम पर पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के मुंबई के मीडिया समूह आइएनएक्स को नियमों को ताक पर रखकर विदेशी फंड मुहैया कराने का आरोप है। दरअसल, कार्ति चिदंबरम पर 3.5 करोड़ रुपये एफआईपीबी मंजूरी के लिए लेने का आरोप है।
मामले की प्राथमिकी में पी चिदंबरम का नाम नहीं है, हालांकि यह कहा जाता है कि उन्होंने एफआईपीबी की 18 मई 2007 की बैठक में कंपनी में 4.62 करोड़ रुपये के विदेश प्रत्यक्ष निवेश के लिए एफआईपीबी मंजूरी दी थी।
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HIGHLIGHTS
- कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दी है
- आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी हैं पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम
Source : News Nation Bureau