INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ED से जवाब

25 नवंबर तक ED को जवाब देना है जिसके बाद 26 नवंबर को अगली सुनवाई होगी

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Aditi Sharma
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INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ED से जवाब

पी चिदंबरम( Photo Credit : फाइल फोटो)

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INX मीडिया मामले में ED की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिंदबरम की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 25 नवंबर तक ED को जवाब देना है जिसके बाद 26 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. बता दें, CBI की ओर से दायर केस में चिंदबरम को पहले ही जमानत मिल चुकी है. ऐसे में इस केस में जमानत मिलने पर उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा.

इससे पहले सुनवाई के दौरान चिंदबरम की ओर से उनके वकील सिब्बल और सिंघवी ने दलील दी कि 74 साल के चिंदबरम करीब 91 दिन से जेल में बंद है. हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दिए जाने की कई कसौटी पर सही माना, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जमानत न मिलना गलत है.

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बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले दिनों पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी है. पिछले दिनों कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए थे कि वे पी चिंदबरम को क्लीन सेल, घर का खाना, मिनरल वाटर, मच्छरदानी, फेस मास्क उपलब्ध कराए. इसके अलावा ही बाकी टेस्ट के साथ उनके ब्लड प्रेशर की नियमित जांच हो.

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गौरतलब है कि सीबीआई ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. चिदंबरम के वित्त मंत्री पद पर रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमियतताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को यह मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया.

ed p. chidambaram Supeme Court INX Media Case
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