Advertisment

इशरत मामला: वंजारा और अमीन को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देगी CBI

सीबीआई के वकील आर सी कोडेकर ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश आर के चुडावाला के समक्ष लिखित निवेदन में अपने फैसले की जानकारी दी.

author-image
Dhirendra Kumar
New Update
इशरत मामला: वंजारा और अमीन को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देगी CBI

डीजी वंजारा और एन के आमीन (फाइल फोटो)

Advertisment

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) ने स्थानीय अदालत को जानकारी दी है कि वह इशरत जहां के कथित फर्जी इनकाउंटर मामले में पूर्व पुलिस आयुक्त डीजी वंजारा और एन के आमीन को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देगी. सीबीआई के वकील आर सी कोडेकर ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश आर के चुडावाला के समक्ष लिखित निवेदन में अपने फैसले की जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी को नहीं दी जमानत, 22 अगस्त तक बढ़ाई हिरासत

9 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई नौ अगस्त को तय की है. दो मई को सीबीआई की अदालत ने वंजारा और अमीन को इस मामले में इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी. अदालत ने गौर किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है.

News in Hindi latest-news cbi-court headlines D G Vanzara Narendra K Amin Ishrat Jahan Encounter Case
Advertisment
Advertisment