दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को लाभ का पद मामले में सत्तारूढ़ पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की चुनाव आयोग की सिफारिश को रद्द कर दिया।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस फ़ैसले पर ख़ुशी ज़ाहिर की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि- सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।
इससे पहले आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'विधायकों को पहले अपना पक्ष रखने का मौक़ा नहीं दिया गया था इसलिए हाई कोर्ट ने उन्हें एख मौक़ा दिया है। चुनाव आयोग अब दोबारा याचिका सुनेगी।'
वहीं इस मामले में 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका देने वाले वकील प्रशांत पटेल ने कहा, 'कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में दोबार सुनवाई करेगी। मैंने बस एक संवैधानिक मुद्दा उठाया था इसलिए इसे मेरी हार नहीं कही जा सकती।'
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि 'यह राहत आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए त्वरित राहत है। आम आदमी पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को निरस्त नहीं किया है। हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला आया है, वह गलत है। आप को हाईकोर्ट से तत्काल राहत मिली है।'
बता दें कि अदालत ने चुनाव आयोग से मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य करार दिए जाने से पहले विधायकों की उचित तरीके से सुनवाई नहीं की गई थी।
मामले को पुनर्विचार के लिए निर्वाचन आयोग के पास वापस भेजा दिया गया है।
विधायकों को लाभ का पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। विधायक संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे।
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Source : News Nation Bureau