Article-370 In Jammu-Kashmir : जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से आर्टिकल-370 (Article 370) हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. SC में इस मामले की सुनवाई 16 दिनों तक चली, इस दौरान केंद्र सरकार और दूसरे पक्ष याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की हैं.
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चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल-370 से संबंधित याचिकाओं को सुना है. इस मामले में 16 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद SC ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. संविधान पीठ ने तीन दिनों के अंदर सभी पक्षकारों को अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. संविधान पीठ अपने फैसले में यह तय करेगी कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की प्रकिया संविधान के मुताबिक थी या नहीं.
Constitution bench of the Supreme Court reserves its verdict on a batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 and bifurcation of the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two Union territories.
Five-judge Constitution bench comprising Chief Justice of India… pic.twitter.com/o8nass3ztG
— ANI (@ANI) September 5, 2023
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जानें सुनवाई के दौरान कौन-कौन थे मौजूद
पांच जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल रहे. वहीं, 370 की बहाली करने की मांग के पक्ष में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें पेश कीं, जबकि केंद्र सरकार के पक्ष में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाए जाने का फैसला एकदम सही है.
#WATCH | "We are satisfied with the arguments done. All aspects were argued convincingly," says Justice (Retd) Hasnain Masoodi, National Conference leader and petitioner in Article 370 case in the Supreme Court pic.twitter.com/mVE9tr8oVJ
— ANI (@ANI) September 5, 2023
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी का कहना है कि हम अपने दलीलों से संतुष्ट हैं. सभी पहलुओं पर ठोस तर्क दिए गए.
Source : News Nation Bureau