झारखंड मॉब लिन्चिंग: 12 आरोपियों में से 11 दोषी करार, 21 मार्च को आएगा फैसला

जून 2017 के दौरान हुए झारखंड मॉब लिन्चिंग केस में रामगढ़ की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 आरोपियों में से 11 को दोषी करार दे दिया है।

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
रांची की अदालत ने छात्रा को कुरान बांटने के फैसले को वापस लिया, जानिए क्यों

प्रतीकात्मक फोटो

Advertisment

जून 2017 के दौरान हुए झारखंड मॉब लिन्चिंग केस में रामगढ़ की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 आरोपियों में से 11 को दोषी करार दे दिया है। यह देश का पहला मामला है जिसमें मॉब लिन्चिंग के आरोपियों को सजा होगी। कोर्ट इस मामले में 21 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।

इस मॉब लिन्चिंग केस में दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा, संतोष सिंह, विक्की, सिकंदर राम, विक्रम प्रसाद, राजू कुमार, होरित ठाकुर, नित्यानंद, कपिल ठाकुर और उत्तम कुमार वो 11 आरोपी हैं जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एक अन्य आरोपी नाबालिग है।

हालांकि अभियोजन पक्ष के वकील ने जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ऐक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की है।

यह भी पढ़ें : सोशल मीडिया पर बदला राहुल गांधी का पता, अब यहां से करेंगे ट्वीट

आपको बता दें कि हजारीबाग के रहने वाले मोहम्मद अलीमुद्दीन का मीट का कारोबार था। वह पिछले साल जून के महीने में एक मारुति वैन से रामगढ़ से गुजर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। बाद में इन लोगों ने उनकी वैन भी जला दी। 

गौरतलब है कि आरोपियों का समर्थन करने 50 से ज्यादा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे।

यह भी पढ़ें : मोदी चौक नहीं जमीनी विवाद को लेकर हुई BJP कार्यकर्ता के पिता की हत्या

Source : News Nation Bureau

jharkhand lynching meat trader lynched alimuddin ansari
Advertisment
Advertisment
Advertisment