दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार को जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद केस में सीबीआई की 9 छात्रों का लाइ डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग संबंधित याचिका पर फैसला सुना सकती है।
इससे पहले 15 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने पटियाला हाई कोर्ट में जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की जांच में 9 संदिग्ध छात्रों का लाइ डिटेक्टर टेस्ट कराने की याचिका दायर की थी।
जेएनयू का छात्र नजीब अहमद की दिल्ली के माही-मंडावी होस्टल में कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीपीवी) से 14 अक्टूबर 2016 को झड़प हो गई थी इसके बाद वो 16 अक्टूबर 2016 से लापता है।
नजीब अहमद केस: CBI की याचिका पर कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए JNU के 9 छात्रों से मांगा जवाब
14 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच में और समय की मांग के बाद इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 दिसंबर तय कर दी थी। कोर्ट में जमा रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि एंजेसी की जांच जारी है और इसे पूरा होने में अभी और समय की ज़रुरत है।
इससे पहले मई में, नजीब की मां फातिमा नफीस की मामले में पुलिस की जांच में नाकामी की शिकायत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच पुलिस की जगह सीबीआई को सौंप दी थी।
सीबीआई ने इस मामले में पहली शिकायत (FIR) जून में दर्ज की थी। जून 29 को सीबीआई ने नजीब की जानकारी देने पर 10 लाख रुपये का ईनाम भी घोषित किया था।
यह भी पढ़ें: थरूर के मजाकिया 'ट्वीट' का मानुषी छिल्लर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब
कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Source : News Nation Bureau