हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषणा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में 11 जनवरी को आने वाले अदालत के फैसले को लेकर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा निषेधाज्ञा लागू करने के साथ सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किये गए हैं और इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र सिंवर की अगुवाई में स्थानीय पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा क्षेत्र के अलावा यहां बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला.
वहीं केंद्र और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियां भी डेरा और इसके इर्द-गिर्द गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है. श्री सिंवर ने बताया कि 11 जनवरी को डेरा प्रमुख के अलावा तीन अन्यों कृष्ण कुमार, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह के खिलाफ दर्ज उक्त मामले में पंचकुला की विशेष अदालत में फैसले की सम्भावना के दृष्टिगत डेरा अनुयायी या अन्य कोई शरारती तत्व किसी वारदात और गतिविधियों को अंजाम न दें इसलिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन की ओर से सिरसा में अलर्ट जारी किया गया है.
सिरसा में पुलिस की 12 अतिरिक्त कम्पनियां बुलाई गई हैं, जिसमें चार पुरूष और एक महिला पुलिस उपाधीक्षक होंगी जो सिरसा की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी. शहर में असामाजिक तत्वों का प्रवेश निषिद्ध करने के लिये 14 नाके लगाए गए हैं तथा इन पर वाहनों की जांच की जा रही है. सिरसा के उपाधीक्षक रविंद्र तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.
2002 में हुई थी पत्रकार की हत्या
गौरतलब है कि अक्टूबर 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को कथित रूप से राम रहीम के अनुयायियों द्वारा गोली मारी गई थी जिसके बाद अस्पताल में करीब एक महीने तक जूझने के बाद 21 नवंबर 2002 को उनकी मृत्यु हो गई थी. छत्रपति ने ही राम रहीम के आश्रम में साध्वियों के साथ हो रहे गलत कामों को लेकर अपने अखबार 'पूरा सच' में मोर्चा खोला था.
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इसी दौरान उन्होंने डेरा में हो रहे यौन शोषण के खिलाफ एक साध्वी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखे गए पत्र को अपने अखबार में प्रकाशित किया था. उनकी हत्या के खिलाफ 2003 में मामला दर्ज किया गया था. बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था.
रेप मामले में राम रहीम को मिली थी 20 साल की सजा
राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार का दोषी करार दिए जाने के बाद रोहतक के सुनारिया जेल में 20 साल के कारावास की सजा काट रहा है. कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को रेप केस में 25 अगस्त 2017 को दोषी ठहराया था. इसके बाद पंचकूला समेत पंजाब और हरियाणा के कई जगहों पर राम रहीम के उपद्रवी समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था, इसमें 38 लोगों की जानें गई थी और 250 से अधिक घायल हुए थे. दंगाईयों ने कई गाड़ियों, मीडिया कर्मियों को नुकसान पहुंचाया था.
Source : News Nation Bureau