सीबीआई कोर्ट द्वारा हत्या के आरोप में दोषी गुरमीत राम रहीम को 17 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सज़ा सुनाई जाएगी. हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा लगाई गई याचिका को हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.
अब 17 जनवरी को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या आरोपी गुरमीत राम रहीम सहित कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जाएगा. मामले की संवेदनशीलता व प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए सीबीआई कोर्ट ने की सरकार की याचिका को मंजूर किया है। बता दें कि 11 जनवरी को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को दोषी करार दिया था।
जिसमें चारों आरोपियों गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को IPC की धारा 302 और IPC की धारा 120बी के तहत दोषी करार दिया गया था। आरोपी कृष्ण लाल को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। इसके साथ ही आरोपी निर्मल सिंह को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।
हरियाणा सरकार की ओर से पंचकूला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। सीबीआई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने सरकार की ओर सीबीआई कोर्ट से याचिका की थी कि 17 जनवरी को दोषी गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश कर सजा सुनाई जाए.
Source : News Nation Bureau