Advertisment

1999 कंधार हाइजैक केस: साजिशकर्ता अब्दुल लातिफ अदम मोमीन को राहत, SC ने सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को राजी

सुप्रीम कोर्ट अदम मोमिन को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने पर अपनी रज़ामंदी दी है।

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
1999 कंधार हाइजैक केस: साजिशकर्ता अब्दुल लातिफ अदम मोमीन को राहत, SC ने सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को राजी

1999 कंधार हाइजैक केस: साजिशकर्ता अब्दुल लातिफ अदम मोमीन को राहत

Advertisment

1999 कंधार हाइजैक केस में साजिशकर्ता अब्दुल लातिफ अदम मोमीन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट अदम मोमिन को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने पर अपनी रज़ामंदी दी है।

1999 कंधार हाइजैक केस मामले पर सुनवाई करते हुए हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट ने मोमिन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ अब्दुल मोमिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी।

और पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए हम भारत की कूटनीतिक कोशिशों में दखल नहीं दे सकते

उल्लेखनीय है कि 24 दिसम्बर, 1999 को पांच पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के एक विमान का अपहरण कर लिया था और उसे कंधार ले जाने से पहले अमृतसर, लाहौर और दुबई के तीन अलग हवाईअड्डों पर उतारने का दबाव बनाया था।

उस वक्त उड़ान संख्या आईसी-814 में 176 यात्री सवार थे। दुबई में अपहर्ताओं ने विमान में सवार रुपिन कत्याल नाम के यात्री की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी।

बंधकों को मुक्त कराने के लिए आतंकवादियों की रिहाई की गई थी। विमान को एक सप्ताह तक कंधार में खड़े रहना पड़ा था।

और पढ़ें: मोदी सरकार पंचवर्षीय योजनाएं की जगह लाएगी तीन साल का एक्शन प्लान

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Kandahar Hijack Abdul Latif adam momin
Advertisment
Advertisment