कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक और अन्य 18 के खिलाफ आरोप तय किए. कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आगजनी, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश में कथित संलिप्तता के मामले में आरोप तय किए. कोर्ट ने कहा कि डीआरपी स्कूल के चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि स्कूल के अंदर सामान को नुकसान पहुंचाया गया और जला दिया गया. कोर्ट ने कहा कि भीड़ के सदस्य दूसरे समुदाय को मारने सहित हर तरह से नुकसान पहुंचाना था. कोर्ट ने कहा भीड़ भी हर तरह से डीआरपी स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी.
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कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोप तय किए. कोर्ट ने फैसल फारूक पर IPC की धारा 147, 148, 307, 395, 427, 435, 436, 450 और आईपीसी की धारा 120 बी और IPC की धारा 153Aऔर 505 के तहत आरोप तय किए. कोर्ट ने मोहम्मद अंसार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 तहत आरोप तय किए. कोर्ट ने फारूक को छोड़कर सभी आरोपियों पर IPC की धारा 147, 148,153 ए, 395,427, 435, 436, 450, 307, IPC की धारा 120 बी, 149 और 188 के तहत आरोप तय किए.
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि फारूक ने कथित रूप से भीड़ को उकसाया जिसके बाद भीड़ ने 24 फरवरी 2020 को शिव विहार तिराहा के पास डीआरपी स्कूल और आसपास की संपत्तियों को आग लगाई थी.