ksrtc buses : कर्नाटक में बस के भीतर मोबाइल पर गाने चलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यात्रा के दौरान राज्य परिवहन की बसों में मोबाइल स्पीकर पर गाने चलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. HC ने लोगों से अपील की है कि जो भी यात्री बस में सफर कर रहें हैं तो मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने न चलाएं. एक यात्री के मोबाइल फोन पर गाना बजाने से बस में बैठे अन्य लोगों को परेशानी होती है.
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कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) की बसों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पर हाईकोर्ट का यह आदेश लागू होगा. अर्थात् अगर राज्य परिवहन की इन बसों में यात्रा के दौरान मोबाइल फोन के स्पीकर पर गाने चलाते तो आपको बस से नीचे उतार दिया जाएगा. हाईकोर्ट में दायर याचिका में बसों में मोबाइल फोन की तेज आवाज के चलते अन्य यात्रियों को होने वाली समस्या का हवाला देकर बसों में मोबाइल स्पीकर पर सॉन्ग चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करते हुए अफसरों को आदेश दिया है कि वे बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों से मोबाइल स्पीकर पर तेज आवाज में गाने नहीं चलाने की अपील करें, ताकि बस में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों को इससे कोई दिक्कत न हो. HC ने आगे कहा कि अगर कोई यात्री इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे बस से बीच सफर में उतारा जा सकता है.
Source : News Nation Bureau