कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह संविधान का पालन करेगा. कोर्ट ने छात्रों को कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह जुनून या भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा. न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित ने कहा, संविधान मेरे लिए भगवद गीता है. मैंने संविधान का पालन करने की शपथ ली है. आइए भावनाओं को अलग रखें. भारत का संविधान एक व्यक्ति को कुछ प्रतिबंधों के अधीन अपने धर्म को मौलिक अधिकार के रूप में पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. अतीत में, अदालतों ने माना है कि हिजाब पहनने का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा के अंतर्गत आता है.
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उडुपी जिले के सरकारी महिला प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की कई छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी. प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्रों ने लगभग एक महीने तक विरोध किया था क्योंकि कॉलेज ने उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी थी. पिछले कुछ दिनों में हिजाब पहनने को लेकर छात्रों के समूहों के बीच टकराव कर्नाटक के कई कॉलेजों में फैल गया है. मंगलवार की सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश मोहम्मद ताहिर ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने में केवल दो महीने बचे हैं और अनुरोध किया कि छात्रों को कम से कम उस अवधि के लिए हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए.
जज ने कहा-छात्रों को सड़क पर जाते हुए नहीं देख सकते
अदालत ने ताहिर के बयान पर संज्ञान लिया और महाधिवक्ता से इस पर जवाब देने को कहा. जस्टिस दीक्षित ने कहा, हम रोज़मर्रा के छात्रों को सड़क पर जाते हुए नहीं देख सकते. यह एक खुशी का दृश्य नहीं है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी देख रहा है. महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने कॉलेज विकास समितियों को वर्दी पर निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता दी है. उन्होंने अदालत से कहा कि यदि छात्र कोई ढील चाहते हैं, तो उन्हें समितियों से संपर्क करने की जरूरत है. हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि राज्य सरकार का रुख उस तरह क्षति पहंचने वाला नहीं था और उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है.
हिजाब को लेकर दो समूहों के बीच बढ़ा विवाद
अदालत ने तब कहा कि वह मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर करेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र के शेष दो महीनों के लिए छात्रों को हिजाब पहनने की याचिकाकर्ताओं के सुझाव पर सहमति नहीं दी है. हिजाब को लेकर छात्र समूहों के बीच टकराव बढ़ने के बाद उडुपी जिले के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया.
HIGHLIGHTS
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा, वह संविधान का पालन करेगा
- हाईकोर्ट ने कहा, वह जुनून या भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा
- न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित ने कहा, संविधान मेरे लिए भगवद गीता
Source : News Nation Bureau