कर्नाटक: हिजाब की अनुमति नहीं मिली तो 231 छात्र-छात्राओं ने किया परीक्षा का बहिष्कार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉलेज ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था. पीयू कॉलेज के उप निदेशक ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाला परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा.

author-image
Shravan Shukla
एडिट
New Update
हिजाब विवाद

हिजाब विवाद( Photo Credit : File)

Advertisment

कर्नाटक हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) मामले में नया मोड़ आ गया है. हाई कोर्ट ने हिजाब पर रोक को सही बताया था और कहा था कि हिजाब धर्म का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा नहीं है. ऐसे में सभी को ड्रेसकोड का रूल फॉलो करना होगा. लेकिन बीच दक्षिण कन्नड जिले के उप्पिनंगाडी में 231 मुस्लिम छात्र-छात्राओं ने शासकीय पीयू कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया. खबर है कि शुक्रवार को कॉलेज ने कुछ छात्राओं को कहा था कि वे हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते. इसके बाद छात्र-छात्राओं ने कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया.

हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कॉलेज ने हिजाब पहनने से रोका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉलेज ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था. पीयू कॉलेज (PU Collage) के उप निदेशक ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाला परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा. मंगलवार को उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था. कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी हुई 6 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था.

ये है पूरा मामला

मंगलुरु से 50 किमी दूर मौजूद उप्पिनंगाडी (Uppinangady) में कन्नड़ परीक्षा आयोजित हुई थी. यहां कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची थी और कॉलेज ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी. इसके चलते कैंपस में तनाव शुरू हो गया और यहां करीब 250 लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन करने वालों में पुरुष भी शामिल थे और महिलाओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे. खबर है कि क्षेत्र के मुस्लिम नेताओं ने छात्रों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कई मुस्लिम छात्र परीक्षा में शामिल हुए बगैर ही लौट गए.

ये भी पढ़ें: पंजाब कैबिनेट: भगवंत मान सरकार के 10 मंत्रियों ने ली पद की शपथ, हरपाल सिंह चीमा सबसे वरिष्ठ मंत्री

याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तैयार हो गया है. खबर है कि होली की छुट्टी के बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने छात्रों की तरफ से पेश हुए वकील संजय हेगड़े की इस दलील पर गौर किया कि आगामी परीक्षाओं के चलते मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है. ताकी जल्द से जल्द विवाद पर लगाम लगाई जा सके.

HIGHLIGHTS

  • कर्नाटक हिजाब विवाद में नया मोड
  • हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार
  • 231 छात्र-छात्राओं ने किया परीक्षाओं का बहिष्कार
hijab Karnataka High Court कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka Hijab Row कर्नाटक हिजाब विवाद
Advertisment
Advertisment
Advertisment