कठुआ रेप और मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच कराने की मांग को किया खारिज

जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामले में दो अन्य आरोपियों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मामले की जांच को सीबीआई से कराने की मांग की जा रही थी.

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
कठुआ रेप और मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच कराने की मांग को किया खारिज

कठुआ गैंगरेप और हत्या केस

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सनसनीखेज कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिए आरोपी पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गयी जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते फिर से जांच की मांग की थी. 

जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामले में दो अन्य आरोपियों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मामले की जांच को सीबीआई से कराने की मांग की जा रही थी.

कोर्ट ने कहा कि केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है. आरोपी ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की कमजोरी साबित करे.

और पढ़ें: कठुआ रेप केस: तालिब हुसैन के परिवार वालों की ओर से दायर याचिका पर SC ने जम्मू-कश्मीर सरकार को भेजा नोटिस

दोनों याचिकायें खारिज करते हुये पीठ ने कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान निचली अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठा सकता है.

मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने 7 लोगों के खिलाफ मुख्य एफआईआर दर्ज की थी और एक किशोर के खिलाफ अलग से आरोपपत्र दायर किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अगवा किया गया, नशे की दवा दी गई और उससे बलात्कार किया गया. बाद में लड़की की हत्या कर दी गई थी.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Kathua Kathua Case KATHUA RAPE case Justice U U Lalit
Advertisment
Advertisment
Advertisment