कठुआ रेप : केस ट्रांसफर पर SC ने महबूबा सरकार से मांगा जवाब, पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आदेश

सर्वोच्च न्यायलय ने पीड़ित परिवार की अर्जी पर केस का ट्रायल जम्मू कश्मीर से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की मांग पर जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है।

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vineet kumar1
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कठुआ रेप : केस ट्रांसफर पर SC ने महबूबा सरकार से मांगा जवाब, पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आदेश

दीपिका सिंह राजवत (ANI फोटो)

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जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने पीड़ित परिवार की अर्जी पर केस का ट्रायल जम्मू-कश्मीर से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की मांग पर राज्य सरकार से उसका पक्ष पूछा है।

इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के परिवार वालों के साथ-साथ उनके वकील दीपिका सिंह राजावत और तालिब हुसैन को भी सुरक्षा मुहैया कराए जाने का आदेश दिया है।

पीड़ित परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने कहा कि जम्मू- कश्मीर में 'धुव्रीकरण' के मौजूदा माहौल को देखते हुए मामले में निष्पक्ष ट्रायल हो पाना संभव नहीं है, इसलिए ट्रायल को ट्रांसफर किया जाए।

उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष पुलिस जांच से संतुष्ट है। पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई बेहतरीन है और इस मामले में अभी जांच जारी है। इसलिए मामले में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में मौजूद अन्य वकीलो की ओर से CBI जांच की मांग पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए राज्य पुलिस को पीड़ित परिवार, उनके वकील और जुवेनाइल आरोपी को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा।

इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर की अदालतन ने सोमवार को सुबह मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को चर्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

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HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट ने केस का ट्रायल चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की मांग पर जम्मू-कश्मीर सरकार को जारी किया नोटिस
  • SC का CBI जांच पर सुनवाई से इंकार
  • अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Jammu Kashmir Case Kathua Gangrape Case
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