कठुआ रेप मर्डर केस में आखिरकार फैसला आ चुका है. 7 में से 6 आरोपी दोषी करार हो चुके हैं. इन 6 आरोपियों में मामले का मास्टरमाइंड सांझी राम भी शामिल हैं. वहीं सांझी राम के बेटे और 7वें आरोपी विशाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस-किस आरोपी के खिलाफ कौन-कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.
इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
चार्जशीट के मुूताबिक मामले में मुख्य आरोपी सांजी राम के खिलाफ धारा 120B (घटना की साजिश रचने के आरोप में), 302 (हत्या करने के आरोप में), 376 (रेप करने का आरोप) के तहत कार्रवाई की गई हैं वहीं दीपक खजुरिया के खिलाफ धारा 120B, 302, 334, 376D, 363, 201, 343 लगाई गई है. इसके अलावा सुरेंद्र कुमार के खिलाफ धारा 201, प्रवेष के खिलाफ 120B, 302, 376, तिलक राज के खिलाफ 201 और आनंद दत्ता के खिलाफ धारा 201 के तहत कार्रवाई की गई है.
इस मामले में सुनवाई बंद कमरे के अंदर 3 जून तक चली और आज यानी 10 जून को इस मामले में फैसला सुना दिया गया. बता दें, इस मामले में किशोर आरोपी पर मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है. उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा.
क्या है पूरा मामला
देश को झकझौर कर रख देने वाले इस कांड की यादें आज भी लोगों के ज़हन में ताजा है. 8 साल की मासूम के साथ कोई इतनी हैवानियत कर सकता है, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा. बता दें बच्ची का अपहर 10 जनवरी को किया गया था. उसका शव एक सप्ताह बाद जंगल से बरामद किया गया. जांच से पता चला था कि हत्या से पहले उसका कई बार रेप किया गया था. बच्ची को उस समय अगवा किया गया था जब वो अपने घोड़े को चराने गई हुई थी.
रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि बच्ची को अगवा कर के मंदिर के देवीस्थान में नशीली दवाई पिलाकर बेहोश रखा गया था. इसके बाद कई बार बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई. बच्ची का शव 17 जनवरी को रसाना गांव के जंगल से मिला था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या करने के बाद उसे कोई पहचान न सके इसके लिए कई बार उसके सिर पर पत्थर से वार भी किया गया.
Source : News Nation Bureau