जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को बताया कि कठुआ रेप-हत्या मामले में मीडिया के एक वर्ग में फैलाई गई रिपोर्ट गलत है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने आठ साल की बच्ची को बेहोश करने, उसके साथ गैंगरेप किए जाने और उसकी हत्या किए जाने की पुष्टि की है।
इस मामले में कठुआ जिले के हिरानगर पुलिस थाने में दर्ज मामले के संबंध में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही रिपोर्ट के संबंध में क्राइम ब्रांच ने यह बयान दिया है।
क्राइम ब्रांच ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित/प्रसारित किया। इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जोकि सच्चाई से काफी दूर है।'
ये भी पढ़ें: आर्थिक मंदी का गहरा सकता है संकट, वैश्विक कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर: IMF
जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा, 'यह रिकॉर्ड में है कि चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के अनुसार, इसकी पुष्टि हुई थी कि आरोपियों द्वारा पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया था।'
क्राइम ब्रांच ने आगे कहा, 'इसके अनुसार, चिकित्सा राय के आधार पर, इस मामले में रणबीर पैनल कोड के अनुच्छेछ 376(डी) को शामिल किया गया था। बिना किसी संदेह के चिकित्सा राय सामने आई थी कि पीड़िता को बंधक बना कर रखा गया था और बेहोश किया गया और उसकी मौत की वजह हृदयगति रुकने के बाद दम घुटने से हुई।'
क्राइम ब्रांच ने सभी कानूनी जांच के बाद अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया। जांच एजेंसी भी पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है।
ये भी पढ़ें: तय समय से पहले रिलीज होगी 'नमस्ते इंग्लैंड', जानें नई डेट
Source : IANS