केरल में पीड़िता हादिया के मामले में गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद एक रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि आगामी 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे।
वहीं हदिया के पिता की बंद कोर्ट में सुनवाई की याचिका पर कोर्ट पहले ही मना कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के खुली अदालत में ही होगी।
हदिया उर्फ अखिला को 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर यह गवाही देनी है कि शफीन जहां के साथ उसकी शादी मर्जी से हुई थी या नहीं।
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गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने 'लव जेहाद' के आरोप में शफीन जहां के साथ उनकी शादी को रद्द करने के बाद उसे उसके माता-पिता के पास भेज दिया था।
हाई कोर्ट के इसी फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली अखिला उर्फ हदिया की शादी को केरल हाई कोर्ट कैसे रद्द कर सकता है?
इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि हदिया की राय सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर हदिया की शादी में उसकी मर्जी थी कि नहीं।
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Source : News Nation Bureau