केरल में हदिया उर्फ अखिला के कथित जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को कॉलेज (सेलम) लौटकर अपनी शिक्षा जारी रखने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन को हदिया को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान हदिया के पति शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा, वह (हदिया) आज बहुत दुखी है। क्योंकि उसके दिल की बात जानने की बजाए इस मामले में चैनलों पर फैलाये जा रहे जहर जैसी बातों पर चर्चा हो रही है।
सिब्बल ने कहा, 'हदिया बालिग है और अपनी मर्जी से स्वतंत्र फैसला ले सकती है।' सिब्बल ने राष्ट्रीय जांच ऐजेंसी की जांच रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा एनआईए की जांच रिपोर्ट से ज्यादा लड़की की इच्छा मायने रखती है।
कपिल सिब्बल के इस दलील के बाद एनआईए ने 100 पेजों की अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी। एऩआईए ने केस को लेकर कहा कि हदिया को इस मामले में सम्मोहित किया गया। NIA ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ऐसा अकेला मामला नहीं है और इसके लिए पूरा तंत्र काम कर रहा है। हदिया उर्फ अखिला को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर यह गवाही देनी थी कि शफीन जहां के साथ उसकी शादी मर्जी से हुई थी या नहीं।
हदिया को चाहिए आजादी
सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष और एनआईए की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जजों ने हदिया का बयान भी सुना। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हदिया से उसकी शिक्षा और डिग्रियों को लेकर सवाल पूछे।
जब कोर्ट ने हदिया से पूछा कि भविष्य को लेकर उनकी क्या योजना है तो हदिया ने इसका जवाब दिया कि उसे सिर्फ आजादी चाहिए।
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हदिया से जब कोर्ट में यह पूछा गया कि क्या वह राज्य सरकार के खर्चे पर अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहती है तो उसने कहा अगर उसका पति देखभाल करेगा तो वो उसके खर्चे पर आगे भी शिक्षा जारी रखना चाहेगा लेकिन राज्य सरकार के खर्च पर नहीं। गौरतलब है कि हदिया सभी सवालों का जवाब मलयालम भाषा में दे रही थी जिसका केरल सरकार के वकील अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे।
हदिया के पिता ने बंद कमरे में पूछताछ की मांग रखी
मामले की सुनवाई के दौरान हदिया के पिता ने कोर्ट से इस मामले में हदिया से बंद कमरे में पूछताछ की मांग रखी। हदिया के पिता ने कहा खुली अदालत में पूछताछ से समाज में सांप्रदायिक सौहाद्र बिगड़ सकता है।
इससे पहले सुनवाई के लिए केरल से दिल्ली रवाना होने के वक्त हदिया ने कहा था कि धर्म बदलने के लिए उसपर किसी ने दबाव नहीं डाला है।
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HIGHLIGHTS
- हदिया मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को कॉलेज लौटने का दिया निर्देश
- जनवरी 2018 के तीसरे हफ्ते में होगी अब इस मामले की सुनवाई
- कॉलेज प्रशासन को हदिया को हॉस्टल उपलब्ध कराने का भी दिया आदेश
Source : News Nation Bureau