धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली केरल की अखिला हदिया के मामले में नया मोड़ आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने टिप्पणी देते हुए कहा कि क्या एक 25 साल की महिला को, उसकी मर्जी के बिना, पिता के पास जबरन रखा जा सकता है।
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते कहा कि हम देखेंगे कि क्या हाई कोर्ट शादी को रद्द करने का आदेश पास कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि अखिला उर्फ़ हदिया की कस्टडी उसके पिता के अलावा किसी और को भी दी जा सकती है। कोर्ट इस मामले में अब 9 अक्टूबर को, एनआईए जांच के आदेश को वापिस लेने की मांग वाली अर्जी पर विस्तार से सुनवाई करेगा।
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अखिला के पति शफीन ने अर्जी दायर कर सुप्रीम कोर्ट से एनआईए जांच के पुराने आदेश को वापिस लेने की मांग की है।
शफीन के वकील की दलील
शफीन के पति की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्ष्रेत्र से बाहर जाकर एनआईए जांच आदेश दिया है।
उन्होंने कहा, 'इस मामले में सरकार से एनआईए जांच की मांग, लड़की के पिता या एनआइए, किसी ने नही की थी। ये आदेश बहुत सारे धर्मो को समाहित करने वाले देश की जड़ो को हिलाने वाला है।'
शफीन के वकील ने कहा, 'बीजेपी के दो नेताओ ने अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं से शादी की है, क्या कोर्ट उन मामलों में भी NIA जांच का आदेश देगा।'
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हालांकि दुष्यंत दवे के ऊँची आवाज़ में जिरह करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की। जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप सिर्फ क़ानूनी बिंदुओ पर बात कीजिए।
क्या कहा हैं अखिला के पति ने अपनी अर्जी में
शफीन ने अपनी अर्जी में एक्टिविस्ट राहुल की हदिया के घर पर जाकर शूट की गई उस वीडियो को आधार बनाया है, जिसमें हदिया ने घर में ख़ुद के नजरबंद होने पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि वो एक मुस्लिम की तरह जीना और मरना चाहती है।
शफीन ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जस्टिस रवीन्द्रन को एनआईए जांच की निगरानी करने के लिए कहा था लेकिन जस्टिस रवीन्द्रन के अपनी इच्छा से खुद को मामले की जांच से अलग करने के बावजूद एनआईए जांच को आगे बढ़ा रहा है, जो कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
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HIGHLIGHTS
- केरल के लव जिहाद अखिला हदिया मामले में आया नया मोड़
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्या 25 वर्षीया महिला को पिता जबरन रख सकता है साथ
- केरल हाईकोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल पूछा क्या HC शादी को रद्द करने का आदेश दे सकता है
Source : Arvind Singh