Kerala: देश के दक्षिण राज्य केरल से बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर अदालत ने 15 एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई है. दरअसल 25 महीने बाद कोर्ट ने आरएसएस नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत कोर्ट ने PFT के कुल 15 एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई है. खास बात यह है कि इन सभी आरोपियों को अदालत ने वकील और आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया है. रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 में अलाप्पुझा में उनके ही निवास पर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.
सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI के सदस्य
बता दें कि आरएसएस लीडर रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में दोषी पाए गए सभी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्य हैं. इन सभी को मौत की सजा मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार 30 जनवरी 2024 को सुनाई है.
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किन धाराओं में सुनाई गई सजा
कोर्ट की ओर से कुल 15 लोगों में से 8 के खिलाफ 302 यानी हत्या, 149 यानी गैरकानूनी जमावड़ा, 449 यानी मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए निवास में अतिक्रमण, 506 यानी आपराधिक धमकी और 341 यानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का गलत तरीके से रोकना संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया.
वहीं अन्य 9 को हथियारों से लैस होकर रंजीत सिंह के घर के बाहर पहरा देने के मामले में दोषी पाया गया है. इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 r/w, 149 और 447 के तहत दोषि सिद्ध होने पर मौत की सजा सुनाई है.
इन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
रंजीत हत्या मामले में केरल की अदालत ने जिन दोषियों को सजा सुनाई उनमें समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल, अब्दुल ऊर्फ सलाम, मोहम्मद असलम, अजमल, अनूप, नईसम, शेरनस अशरफ प्रमुख रूप से शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि 19 दिसंबर 2021 को दोषी पाए गए 15 लोगों ने रंजीत श्रीनिवास को उन्हीं के घर में गला रेतकर माल डाला था. खास बात यह है कि इस हत्या को इन लोगों ने घर वालों के सामने ही अंजाम दिया था. कोर्ट ने भी कहा कि दोषी प्रशिक्षित हत्यारे थे और उन्होंने क्रूरता से रंजीत की मां, बच्चों और पत्नी के सामने हत्या को अंजाम दिया था.
Source : News Nation Bureau