Advertisment

ऑनर किलिंग पर SC सख्त, कहा- दो वयस्कों की शादी में किसी तीसरे को दखल का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि अगर दो बालिग लोग शादी करने का फैसला करते हैं, तो उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता।

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
ऑनर किलिंग पर SC सख्त, कहा- दो वयस्कों की शादी में किसी तीसरे को दखल का अधिकार नहीं

हॉरर किलिंग पर SC कोर्ट सख्त

ऑनर किलिंग के बढ़ते मामलों और सपिंडा/सगोत्रीय शादी में खाप पंचायतों के दखल पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि अगर दो बालिग लोग शादी करने का फैसला करते हैं, तो उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता।

Advertisment

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने खाप की ओर से पैरवी कर रहे वकील को फटकार लगाते हुए कहा, ‘कोई शादी वैध है या अवैध, साबित करना कोर्ट का काम है। किसी खाप पंचायत / परिवार को इसमे दख़ल देने का अधिकार नहीं है।’

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से ऐसे उपायों की मांग की है जिसके तहत इन विवाहित दंपतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

यह भी पढ़ें : दिल्ली डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार के घर छापा, बरामद कागजात से जुड़ रहे केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के तार

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस मामले में पुलिस की भी जवाबदेही तय की जाए।

हालांकि कोर्ट ने इस मामले के साथ अंकित सक्सेना की दर्दनाक हत्या के मामले को सुनने से इंकार कर दिया। एक्टिविस्ट मधु किश्वर द्वारा दायर इस याचिका में कोर्ट से सुनवाई के लिए आग्रह किया गया था।

सुनवाई से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह एक अलग मसला है, इसमें खाप पंचायत की भूमिका नहीं है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई साथ नहीं की जा सकती।

Advertisment

यह भी पढ़ें : पाक की 'नापाक' हरकत पर सरकार ने कहा, भूलेंगे नहीं, शिवसेना ने पूछा- मिसाइल क्या सिर्फ दिखाने के लिए हैं

Source : News Nation Bureau

Khap Panchayats Supreme Court Horror Killing Ankit Saxena Murder
Advertisment
Advertisment