कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कर्णन बुधवार को करीब 6 महीने बाद जेल से बाहर निकलेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को अदालत, न्यायिक प्रक्रिया और पूरी न्याय व्यवस्था की अवमानना का दोषी माना था, इस दौरान कर्णन को 6 महीने की सजा सुनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन के बयानों के मीडिया में प्रकाशन पर भी रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्णन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
बता दें कि 6 महीने की जेल की सजा उनकी बुधवार को पूरी हो रही है, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।
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20 जून को हुई थी गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मई में जस्टिस कर्णन को गिरफ्तार करने के लिए डीजीपी को एक कमेटी बनाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद सीएस कर्णन को 20 जून को गिरफ्तार किया गया था।
जमानत याचिका भी हुई खारिज
जस्टिस कर्णन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका भी कोर्ट में लगाई थी। लेकिन, शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और सजा बरकरार रखी थी।
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Source : News Nation Bureau