पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (kulbhushan jadhav) पर इस्लामाबाद की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. अब नई दिल्ली जाधव को न्याय दिलाने के अन्य रास्तों पर विचार कर रहा है. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने रोक लगा दी थी.
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पाकिस्तान चल रहा है लगातार चाल
आईसीजे ने भारत को जाधव से मिलने के लिए काउंसलर ऐक्सेस देने का आदेश दिया था. इसके बाद भी पाकिस्तान लगातार कोई न कोई चाल चलता रहता है. पाकिस्तान ने भारत पर इतनी शर्तें थोंपने के बाद काउंसलर ऐक्सस दिया कि उसका कोई मतलब नहीं रहा. जाधव का अपनी मौत की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करने की मियाद गत सोमवार को खत्म हो गई है.
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आईसीजे के आदेश के बाद पाकिस्तान का अध्यादेश
आईसीजे ने पिछले साल आदेश दिया था. आदेश के बाद पाकिस्तान को 20 मई एक अध्यादेश लाकर जाधव को असरदार तरीके से रिव्यू याचिका दाखिल करने की इजाजत देनी पड़ी थी. जानकारी के मुताबिक अध्यादेश के आने के 60 दिनों के भीतर जाधव को रिव्यू याचिका दाखिल करनी थी लेकिन पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर ऐक्सेस की इजाजत भी नहीं दी.
भारत की बिना शर्त काउंसलर ऐक्सेस की मांग
भारत ने जाधव से मुलाकात के लिए बिना शर्त काउंसलर ऐक्सेस की मांग की थी ताकि जाधव की सजा के खिलाफ याचिका दाखिल किया जा सके. पाकिस्तान के बिना शर्त काउंसलर ऐक्सेस देने की हामी भरने के बाद भी भारतीय अधिकारियों को जाधव से निजी तौर पर मिलने की इजाजत नहीं दी गई.
Source : News Nation Bureau