सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) राहत की खबर लेकर आया है। ईपीएफओ की नई योजना के तहत बेरोजगार होने की स्थिती में कर्मचारी अपनी राशि का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं।
इतना ही नहीं ईपीएफओ योजना 1952 के नए प्रावधान के तहत अगर कर्मचारी दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने खाते से बची हुई 25% राशि निकाल कर खाते को बंद कर सकता है।
EPFO के सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन और श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को ईपीएफओ की मीटिंग के बाद यह जानकारी दी।
गंगवार ने बताया कि पहले प्रस्ताव रखा गया था कि 60 प्रतिशत रकम ही वापस ली जा सकेगी लेकिन CBT ने यह सीमा 75 फीसदी कर दी। इस नई योजना के तहत व्यक्ति अपना पीएफ अकाउंट बनाए रख सकता है और इसका उपयोग दूसरी नौकरी मिलने पर किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा, 'हमने ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) मैन्युफैक्चरर्स एसबीआई और यूटीआई म्यूचुअल फंड की समय सीमा को 1 जुलाई 2019 तक के लिए बढ़ा दिया है।'
गंगवार ने बताया कि जल्द ही ईपीएफओ का निवेश जो कि वर्तमान में 47,431.24 करोड़ रुपये है से बढ़कर एक लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।
गौरतलब है कि ईपीएफओ की इस नई योजना से कोई भी सदस्य 75% तक राशि को अग्रिम तौर पर निकालने के साथ अपने खाते को बनाए रख सकता है।
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Source : News Nation Bureau