Lakhimpur Kheri violence Case:सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे को दी जमानत

Lakhimpur Kheri violence Case: देश की शीर्ष अदालत की ओर से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को दी जमानत.

author-image
Dheeraj Sharma
एडिट
New Update
Lakhimpur Kheri violence Case Ashish Mishra Granted Bail

Lakhimpur Kheri violence Case Ashish Mishra Granted Bail ( Photo Credit : File)

Advertisment

Lakhimpur Kheri violence Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला लिया है. इस मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई है. यानी अब वह जेल से बाहर आ जाएगा. देश की शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को लखीमपुर खीरी वॉइलेंस केस में तेज और एक तय सीमा में सुनवाई करने का निर्देश भी दिया है. बता दें कि अक्टूबर 2021 में खीरी के तिकुनिया में उस वक्त हिंसा भड़ उठी थी, जब किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे. 

यह भी पढ़ें - Budget 2024: साढ़े चार साल सिर्फ एक काम करें, विपक्षी सांसदों को पीएम मोदी की नसीहत, जानें संबोधन की बड़ी बातें

8 लोगों की हुई थी मौत
इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 8 लोगों के मौत की खबर सामने आई थी. इसके बाद कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. इस एफआईआर के मुताबिक चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था. जिस कार से हादसा हुआ था उस कार में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा बैठे थे. 

25 जनवरी को भी दी गई थी बेल
बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है. इससे पहले इसी वर्ष जनवरी के महीने में भी आशीष मिश्रा को देश की सर्वोच्च अदालत की ओऱ से अंतरिम जमानत दी गई थी. 

देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर. News Nation ‬के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10  

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में भी न रहने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही मिश्रा से पासपोर्ट भी सरेंडर करने को कहा गया था. यही नहीं शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर किसी भी तरह से ये जानकारी सामने आती है कि आशीष मिश्रा की ओर से गवाहों को प्रभावित किया गया तो तुरंत उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. बता दें कि यूपी पुलिस ने 9 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था. 

Source : News Nation Bureau

Supreme Court ashish-mishra lakhimpur-kheri-violence-case SC Ajay Mishra
Advertisment
Advertisment
Advertisment