ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकते हैं File

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. इसके बावजूद अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो भारी जुर्माने के लिए तैयार रहें.

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Drigraj Madheshia
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झांसे में न आएं, फर्जी है ITR की डेडलाइन बढ़ने का मैसेज

प्रतिकात्‍मक चित्र( Photo Credit : News State)

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. असेसमेंट इयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया. 31 अगस्त तक अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. बता दें इससे पहले अंतिम तारिख 31 जुलाई थी और इस दिन तक ITR फाइल नहीं करने वालों को जुर्माना देना पड़ता. अब लोगों को करीब डेढ़ महीने का वक्‍त मिल गया है. यानी इसके बावजूद अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो भारी जुर्माने के लिए तैयार रहें.

समय पर ITR नहीं भरने पर क्या हो सकता है?

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समय पर ITR नहीं भरने पर आयकर आपको नोटिस भेजता है जिसमें आपसे ITR नहीं भरपाने का कारण पूछा जाता है. अगर आयकर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट होता है तो केवल आप पर जुर्माना लगातार आपको ITR फाइल करने की इजाजत दे देता है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर जांच में साबित होता है कि आपने जान बूझकर रिटर्न नहीं भरा तो आपको तीन महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है. इसी के साथा आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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Form 16 के बगैर भी भर सकते हैं ITR

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. उसके लिए फॉर्म-26 एएस की जरूरत होगी.

कहां से ले सकते हैं आप ये फॉर्म?

आप ये फॉर्म इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद माय उकाउंट से आप व्यू फॉर्म 26 एएस टैब पर क्लिक करें. यहां आपको साल चुनना होगा जि सके बाद आप फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे. आप की जन्मतिथि फॉर्म 26 एएस को खोलने के लिए पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होती है.

पासवर्ड भूल गए हैं तो इन तरीकों से करें Reset

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) का सीजन चल रहा है. वित्तीय वर्ष (Financial year) का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) 31 जुलाई तक दाखिल (File) करना अनिवार्य है. अगर आयकरदाता 31 जुलाई के बाद रिटर्न (Return) दाखिल करते हैं तो उसे Late Return माना जाएगा. रिटर्न भरने के लिए जरूरी है कि आपके लॉगिन और पासवर्ड हो. मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे. इस रिपोर्ट में पासवर्ड को रीसेट (Reset) करने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे.

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आयकर दाताओं को सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर Forgot Password टैब पर क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करते ही आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे. नए पेज पर आपको यूजर आईडी (PAN) और कैप्चा कोड भरना जरूरी है. Continue टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्रॉप मेन्यू खुल जाएगा. इस मेन्यू में चार ऑप्शन दिखाई देंगे. आइये चारों ऑप्शन के जरिए पासवर्ड को रीसेट करने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं.

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सीक्रेट सवाल के जवाब के जरिए - Answer Secret Question
बता दें कि रजिस्ट्रेशन के समय आयकर दाताओं से 2 सीक्रेट सवाल पूछे जाते हैं. ये दोनों सवाल पासवर्ड भूलने की स्थिति में काम आते हैं. इसके तहत जन्म तिथि और एक सवाल चुनना होगा. सवाल का जवाब देने पर आपको नया पासवर्ड डालना होगा. नया पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. आपको स्क्रीन पर पासवर्ड रीसेट का मैसेज दिखाई देगा.

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डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकिट (DSC) के जरिए
इस प्रक्रिया के तहत आयकर दाताओं को पहले ही DSC तैयार रखना होगा. अपलोड DSC पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा ड्रॉप डाउन में New DSC और Registered DSC में से एक विकल्प का चुनाव करना होगा. दोनों में से किसी एक का चुनाव करने के बाद Validate पर क्लिक करना होगा. नया पासवर्ड डालकर कर कन्फर्म करना जरूरी है और आपके अकाउंट का पासवर्ड रीसेट हो जाएगा.

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वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए
e-filing OTP (ई-फाइलिंग ओटीपी) पर क्लिक करना होगा. मान लीजिए कि आप NRI हैं तो आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा. PAN से इसे वैरिफाई किया जाएगा. उसके बाद OTP लेने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अथवा नया मेल आईडी और मोबाइल नंबर का चुनाव करना होगा.

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आधार (OTP) के जरिए
आधार ओटीपी के जरिए दो स्थिति में पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. साथ ही आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए. Using Aadhaar OTP के जरिए आप अपना पासवर्ड रीसेट आसानी से कर सकते हैं.

Source : News Nation Bureau

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