Advertisment

लॉ कमिशन का सुझाव- डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की तरह जरूरी हो मैरिज रजिस्ट्रेशन

लॉ कमिशन ने शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। कमिशन से सरकार से इस मामले में विचार करने को कहा है।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
लॉ कमिशन का सुझाव- डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की तरह जरूरी हो मैरिज रजिस्ट्रेशन

शादी का रजिस्ट्रेशन (फाइल)

लॉ कमिशन ने शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। कमिशन से सरकार से इस मामले में विचार करने को कहा है। कमिशन ने इस रिपोर्ट में तर्क दिए हैं कि तमाम कानून होने के बावजूद भी समाज में कुप्रथाएं नहीं रुक रही हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर विचार किया जाना चाहिए।

Advertisment

रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों पर तमाम कानून के बावजूद रोक नहीं लगाई जा पा रही है। यह रिपोर्ट लॉ कमिशन ने लॉ मिनिस्ट्री के लिए सौंपी हैं।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कई विविध परंपराओं की वजह से शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं हो पाया है। वहीं दुनिया के कई देशों में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसलिए कमिशन ने सरकार से कहा है कि चाहे किसी भी तरह की शादी हो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए।

और पढ़ें: नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बताया महान नेता, भारत-इजराइल संबंध गणित के फॉर्म्युले के हिसाब से उत्तम

Advertisment

बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की तरह होना चाहिए प्रावधान

लॉ कमिशन के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में कमिशन ने लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट ऐक्ट के प्रावधान में शादी के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर पेनाल्टी

Advertisment

कमिशन के मुताबिक जिस रजिस्ट्रार पर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है उसी पर शादी रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा इसमें एक और नियम जोड़ने की बात कही गई है। अगर कोई शादी के रजिस्ट्रेशन में लेट होता है तो उस पर लेट फीस लगाई जानी चाहिए।

और पढ़ें: चीन के राजदूत ने कहा-भारत तय करे वह युद्ध चाहता है या शांति, हमारी पीछे हटने की योजना नहीं

इतना ही नहीं कमिशन ने एक सेंट्रालाइज्ड वेब पोर्ट भी बनाने की मांग की है। ताकि ऑनलाइन शादी रजिस्टर्ड हो सकें। पंजीकरण के वक्त जिनके नाम बताए जा रहे हैं उनके पुख्ता सर्टिफिकेट भी दिखाने होंगे।

Advertisment

Source : News Nation Bureau

Marriage Registration Law Commission Law Ministry compulsory registration registration
Advertisment
Advertisment