1993 में हुए मुंबई धमाके मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत 24 साल बाद सज़ा सुनाएगी। मुख्य आरोपी मुस्तफा दोसा और गैंगस्टर अबू सलेम समेत छह दोषियों की सजा तय की जाएगी।
इन धमाकों में 257 लोग के मारे गए थे। जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था। सलेम कोर्ट पहुंच गए हैं।
मुंबई सीरियल धमाका मामले में जून में विशेष टाडा अदालत ने दोसा और अबू सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था।
Live Updates:
# फिरोज को मिली फांसी की सजा
# कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट को सुनाई फांसी की सजा
# रियाज़ सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई
# अबू सलेम को भी उम्रकैद की सजा
# हथियार सप्लाई का दोषी था करीमुल्लाह
# करीमुल्लाह को देना होगा 2 लाख रुपये का जुर्माना भी
# करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद की सजा
# कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया
# दोनों पक्षों के वकील भी कोर्ट पहुंचे
# अबू सलेम और दूसरे आरोपियों को टाडा की विशेष अदालत में लाया गया
दोसा को टाडा अधिनियम, हथियार कानून और विस्फोटक कानून के तहत दोषी पाया गया है। इसके अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश और हत्या का भी दोषी ठहराया गया। अबू सलेम को धमाकों के लिए हथियार और विस्फोटकों को गुजरात से मुंबई लाने का दोषी पाया गया था।
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टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्ताफ डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्ला, रियाज सिददीकी और ताहिर मरचेंट को दोषी करार दिया है।
2007 में पहले चरण की सुनवाई पूरी हुई थी और टाडा अदालत ने याकूब मेमन समेत 100 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जबकि कोर्ट ने 23 लोगों को बरी किया था।
दूसरे मुख्य आरोपी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी दे दी गई थी।
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Source : News Nation Bureau