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आर्म्स एक्ट केस: सलमान खान को 18 साल बाद मिली राहत, जोधपुर कोर्ट ने किया बरी

सलमान खान के वकीलों ने अब तक कोर्ट में मजबूती से उनका पक्ष रखा है। अभिनेता की तरफ से हस्तीमल सारस्वत केस लड़ रहे हैं।

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Sonam Kanojia
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आर्म्स एक्ट केस: सलमान खान को 18 साल बाद मिली राहत, जोधपुर कोर्ट ने किया बरी

सलमान खान (फाइल फोटो)

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अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। जोधपुर कोर्ट में जज ने बेनिफिट ऑफ डाउट का हवाला देते हुए उन्हें आर्म्स एक्ट केस में बरी कर दिया। इस शिकार मामले में सलमान के खिलाफ चार केस चल रहे थे। इनमें से दो केस में उन्हें हाई कोर्ट बरी कर चुका है। इसी केस में आर्म्स एक्ट के तहत अवैध रूप से हथियार रखने का भी मामला दर्ज हुआ था। वहीं, एक अन्य मामले में 25 जनवरी को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। 

#LIVE UPDATES 

- सलमान खान ने बरी होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, 'सभी के समर्थन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद!'

- विश्नोई समाज के वकील ने कहा, 'फैसले की कॉपी मिलने के बाद दूसरा कदम तय करेंगे।'

- सलमान खान के वकील ने कहा, 'अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत देने में विफल रहा। इसी आधार पर सलमान खान को बरी किया गया।'

- सलमान खान ने कोर्ट रूम में सबको ऑटोग्राफ दिया और हाथ मिलाया

- 18 साल पुराने केस में बरी होने के बाद जोधपुर कोर्ट से बाहर निकले सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा 

- सलमान खान को बड़ी राहत, जोधपुर कोर्ट ने आर्म्स एक्ट केस में किया बरी

- कोर्ट पहुंचे सलमान खान

- सलमान को आधे धंटे में कोर्ट में पेश होने का आदेश

पुलिस ने मीडिया और वकीलों को कोर्ट परिसर से रखा है दूर

- सलमान के बॉडीगार्ड भी कोर्ट पहुंच चुके हैं

सलमान के वकील और बहन अलवीरा कोर्ट रूम में मौजूद

- होटल से कोर्ट के लिए रवाना हुए सलमान खान

- सलमान खान की बहन अलवीरा खान जोधपुर कोर्ट पहुंची

सलमान खान के वकीलों ने अब तक कोर्ट में मजबूती से उनका पक्ष रखा है। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील हस्तीमल सारस्वत केस लड़ रहे हैं।

कब दर्ज हुआ था केस

साल 1998 के अक्टूबर महीने में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग जगहों पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था।

ये भी पढ़ें: सलमान खान को कोर्ट ने काले हिरन मामले में पेश होने को कहा, 'हम साथ साथ हैं' टीम के अन्य सदस्यों को भी नोटिस

इसके बाद शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार की बात उठी और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में भी मामला दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि सलमान खान को एक ही लाइसेंस पर एक रायफल और पिस्टल जारी किए गए थे और इस लाइसेंस की अवधि 22 सितम्बर 1998 को समाप्त हो चुकी थी। जिसके बाद उनके खिलाफ अवैध तरीके से हथियार रख उनसे शिकार करने का मामला दर्ज हुआ था।

सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 25 के तहत अदालत में केस चल रहा है। अगर इस एक्ट की पहली धारा में सलमान दोषी पाए गए तो उन्हें अधिकतम तीन साल और दूसरी धारा में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है। 

जेल जा चुके हैं सलमान खान

चिंकारा शिकार केस में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। सलमान ने साल 2006 में 6 दिन जेल में बिताए थे। इसके बाद सेशंस कोर्ट में सजा की पुष्टि होने पर सलमान को एक बार फिर साल 2007 में 26-31 अगस्त तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन, बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

Source : News Nation Bureau

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