राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 2.0 अब देश में खत्म हो गया है और आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है. कोरोना काल में भारी नुकसान के बाद अर्थव्यवस्था को धक्का देने के लिए कुछ राहतों के साथ लॉकडाउन 3.0 को अगले दो हफ्ते के लिए लागू किया गया है. केंद्र ने सोमवार से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने की घोषणा की है, जो दिल्ली में भी लागू रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में भी लॉकडाउन के नियमों की छूट दी गई है. दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूरी दिल्ली एक रेड जोन है. केंद्र सरकार ने रेड जोन में कुछ छूट दी है, जिसे सोमवार से हम भी दिल्ली में लागू करेंगे. ऐसे में दिल्ली में आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा...आइए जानते हैं.
यह भी पढ़ें: Corona Lockdown 3.0 Day 1 LIVE: आज से शुरू लॉकडाउन का तीसरा चरण, 40 हजार के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या
इन कामों की मिली अनुमति
- विवाह समारोह में 50 लोग जुट सकते हैं. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा सकते हैं.
- ई-कॉमर्स पोर्टलों के जरिये जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी.
- कार्यालय सभी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करेंगे, जबकि निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.
- बाजारों के अंदर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखने की अनुमति. स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी.
- माल ढुलाई के लिए वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी.
- चार पहिया वाहन को सशर्त इजाजत, ड्राइवर के अलावा सिर्फ गाड़ी में दो लोगों के बैठने की मंजूरी.
- दोपहिया वाहन को मंजूरी, मगर सिर्फ ड्राइवर ही रहेगा.
- धोबी, प्लंबर, बढ़ई, इलेक्ट्रिशन, डोमेस्टिक हेल्प, को काम करने की इजाजत.
- कंट्रक्शन जोन के अंदर मजदूर होने पर ही निर्माण काम करने हो सकता है.
- शराब, पान, गुटखा, पान मसाला की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति.
- सभी जोन में बैंक सर्विस शुरू रहेंगी.
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी खुल सकेंगे.
यह भी पढ़ें: लॉकडाउन में किसे बस-ट्रेन से यात्रा की मिलेगी मंजूरी?, MHA ने जारी की ये गाइडलाइन
आज से दिल्ली में क्या-क्या बंद रहेगा
- सभी अंतरराज्यीय बसों, मेट्रो और हवाई यात्रा परिचालन निलंबित रहेगा. ऑटो परिचालन भी निलंबित रहेगा.
- मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और सभी मार्केट एरिया बंद रहेंगे.
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी, जब तक कि जाना बहुत जरूरी न हो.
- 65 से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
यह भी पढ़ें: Report : प्रेस की आजादी पर शिकंजा कसने को किया जा रहा कोरोना महामारी का इस्तेमाल
बता दें कि दिल्ली सहित देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. इसका प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था. दूसरा चरण 15 अप्रैल से तीन मई तक था. अब लॉकडाउन 3.0 सोमवार (चार मई) से 17 मई तक है. कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के चलते सरकार का राजस्व और अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है. केजरीवाल ने अप्रैल 2019 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले साल अप्रैल में 3,500 करोड़ रुपये अर्जित किए थे, जबकि इस साल अप्रैल में उसने सिर्फ 300 करोड़ रुपये प्राप्त किए.
उधर, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. वर्तमान में दिल्ली के सभी 11 जिले 'रेड जोन' घोषित किए गए हैं. दिल्ली में किसी एक दिन में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 427 मामले सामने आए और इसके साथ ही कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,549 हो गई. राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 64 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है.
यह वीडियो देखें: