देश में दो हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जोन वाइज लोगों को मिलेगी छूट; जानें यहां

देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मोदी सरकार (Modi Government) ने दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ा दिया है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
corona test

कोरोना वायरस( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मोदी सरकार (Modi Government) ने दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ा दिया है. हालांकि, कुछ जगहों पर छूट के साथ 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. किस जोन में छूट मिलेगी और किस जोन में छूट नहीं मिलेगी, इसे लेकर केंद्र सरकार ने देश भर को तीन जोन में बांट दिया है.

गृह मंत्रालय के अनुसार, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे. यहां साइकिल रिक्शा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी. यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा बंद रहेगी. स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी. इस लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है.

17 मई तक ये रहेंगे बंद

  • 17 मई तक ट्रेन, हवाई, मेट्रो सेवा बंद रहेगी.
  • सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे .
  • मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स क्लब भी बंद रहेंगे.
  • स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल , रेस्तरां
  • बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम
  • खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा
  • धार्मिक स्थान / पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे

यहां जानें रेड जोन में क्या खुलेगा

बड़ी संख्या में रेड जोन में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको मंजूरी दी गई है.

ग्रीन जोन में जानें क्या खुलेगा

  • ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत सवारी के साथ बस चलेंगी.
  • शाम सात बजे सुबह सात बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं रहेगी.
  • ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम

ऑरेंज जोन में ये रहेगा खुला

ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को सिर्फ एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी. ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को सिर्फ कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी. चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे.

आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है. इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है. कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए जिलों के इस वर्गीकरण को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तीन मई से एक सप्ताह तक अपनाया जाएगा.

Source : News Nation Bureau

Modi Government covid-19 corona-virus Lockdown 3.0 Lockdown Part-3 lockdown extended 2 weeks
Advertisment
Advertisment
Advertisment